7वां वेतन आयोग 01-01-2016 से लागू

अब नकद लाभ 01-01-2017 से दिया जायेगा

Author: Admin | Published 02/12/2017 10:34:00 IST | प्रदेश
सातवें केन्द्रीय वेतनमान पर आधारित पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 का लाभ राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2016 से 31-12-2016 तक काल्पनिक (Notional) आधार पर दिया जायेगा।

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को राज्य कर्मचारियों पर लागू किया जाना

  • सातवें केन्द्रीय वेतनमान पर आधारित पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 का लाभ राज्य कर्मचारियों को दिनांक 1-1-2016 से 31-12-2016 तक काल्पनिक (Notional) आधार पर दिया जायेगा।
  • अब नकद (Actual) लाभ 1-1-2017 से दिया जायेगा
  • पूर्व में राज्य सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग पर आधारित पुनरीक्षित वेतनमान / पेंशन का भुगतान माह अक्टूबर 2017 के वेतन से किया गया था।
  •  एरियर का भुगतान तीन किश्तों में किया जायेगा:-
    • प्रथम किश्त - अप्रैल 2018 - 30 प्रतिशत
    • द्वितीय किश्त - जुलाई 2018 - 30 प्रतिशत
    • तृतीय किश्त - अक्टूबर 2018 - 40 प्रतिशत
  • राज्य कर्मचारियों को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 का लाभ दिये जाने पर वेतन भत्तों पर रुपये 7114 करोड़ व पेंशनरी परिलाभों पर रुपये 3276 करोड़, कुल रुपये 10390 करोड़ प्रतिवर्ष अतिरिक्त वित्तीय भार होगा। इससे लगभग 8.50 लाख कर्मचारी एवं 3.77 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
  • न्यूनतम वेतन रू. 6900/- के स्थान पर 17700/- प्रतिमाह किया गया है।
  • राज्य कर्मचारियों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग पर आधारित वेतनमान का लाभ दिये जाने पर न्यूनतम 14.22 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मूल वेतन में यह वृद्धि न्यूनतम 32 प्रतिशत है।
  • ग्रेच्यूटी की अधिकतम देय राशि रू. 10 लाख को बढ़ाकर रू. 20 लाख की गई हैं।
  • राज्य कर्मचारियों के मकान किराये भत्ते में 100 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि हुई हैं।
  • प्रोबेशनरी ट्रेनी का नियत पारिश्रमिक पद के लिये निर्धारित व प्रारम्भिक वेतन का 70 प्रतिशत किया गया है। प्रथम बार प्रोबेशनरी ट्रेनी के नियत वेतनमान से 10 प्रतिशत एनपीएस के रूप में कटौती की जाकर उतना ही अंशदान राज्य सरकार द्वारा पेंशन फण्ड हेतु दिये जाने का निर्णय किया गया है।